बालोतरा जिले में ड्रोन के संचालन पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा

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पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए नागरिक ड्रोन (मानव रहित विमान) संचालन पर अस्थाई प्रतिबंध को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशील कुमार यादव ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह निर्णय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार तथा निदेशालय पुलिस दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त नवीनतम निर्देशों की अनुपालना में लिया गया है।
जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने आदेश जारी कर बनाया कि पूर्व में आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु बालोतरा सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक ड्रोन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। निदेशालय पुलिस दूरसंचार (पुलिस मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर से प्राप्त आदेश की अनुवर्ती में यह प्रतिबंध हटाया गया है।
प्रतिबंध हटाए जाने के साथ ही जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में ड्रोन संचालन के दौरान सभी संबंधितों को ड्रोन नियम 2021 के प्रावधानों और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री यादव ने कहा कि अब से पुनः शुरू किए जाने वाले किसी भी ड्रोन संचालन को सुरक्षा मानकों और विधिक नियमों के पूर्ण अनुपालन में संचालित किया जाना अनिवार्य होगा।

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